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50,000 से कम आय वालों के लिए पानी की दरें आधी, शहरी क्षेत्रों में मीटर अनिवार्य

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Himachal new water tariffs: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं के लिए पानी की मासिक दरों को आधा करने का निर्णय लिया है। यह नई दरें 1 अक्तूबर से लागू हो गई हैं। सरकार ने सोमवार को इन दरों को अधिसूचित किया, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में पानी के मीटर लगेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के आम उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

शहरी क्षेत्रों में पानी की खपत के अनुसार बिल तय किए गए हैं। 0 से 20 किलोलीटर तक 19.30 रुपये प्रति किलोलीटर, 20 से 30 किलोलीटर तक 33.28 रुपये, और 30 किलोलीटर से अधिक की खपत पर 59.90 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से बिल आएगा। इसके साथ ही शहरी उपभोक्ताओं से हर महीने 110 रुपये मेंटेनेंस शुल्क भी लिया जाएगा। गैर घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए पानी की दरें 153.07 रुपये प्रति किलोलीटर तय की गई हैं, जबकि 1,000 रुपये मासिक मेंटेनेंस शुल्क भी जोड़ा गया है। यदि किसी उपभोक्ता का मीटर खराब पाया गया, तो उनसे प्रति माह 7,072.45 रुपये वसूले जाएंगे। सीवरेज सुविधा वाले क्षेत्रों में 30 फीसदी सीवरेज सेस भी लागू होगा।

राज्य सरकार ने सामाजिक वर्गों के लिए भी विशेष राहत दी है। विधवा, बेसहारा महिलाएं, अनाथ और दिव्यांगों को पानी का बिल नहीं देना होगा। वहीं, सरकारी संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों, ढाबों, दुकानों, वाशिंग सेंटरों, निजी स्कूलों और रेस्टोरेंटों के लिए भी पानी की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं।